उमेश चतुर्वेदी
26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान को स्वीकृति मिली, तब दुर्भाग्यवश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस अद्भुत ऐतिहासिक बदलाव को देखने के लिए हमारे बीच मौजूद नहीं थे। संविधान को लेकर बापू की परिकल्पना क्या थी, इसे जानने-समझने के लिए 1922 में दिए उनके एक बयान को देखना होगा। तब गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों के मुताबिक होगा और इसमें हर भारतीय की इच्छा झलकेगी। दरअसल गांधी चाहते थे कि भारतीय संविधान ना सिर्फ भारतीय आत्मा से युक्त हो, बल्कि भारतीय समाज और राजनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखने वाला हो। यही वजह है कि उनके इस ऐतिहासिक बयान के ठीक दो साल बाद पंडित मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेज सरकार के सामने आजाद भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन की मांग रखी। गांधी के सपने को कांग्रेस और उसके आलानेता समझते थे। यही वजह है कि 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें हर समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई। इसमें 30 से अधिक लोग अल्पसंख्यक वर्ग के थे। फ्रेंक एंथनी एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि थे। इस सभा में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हरेंद्र कुंवर मुखर्जी थे, जबकि गोरखा समुदाय के प्रतिनिधि अरि बहादुर गुरांग थे। अन्य अहम सदस्यों में बी.आर. अंबेडकर, कृष्णास्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी और गणेश मावलंकर थे। इतना ही नहीं, इस सभा में महिला सदस्यों को भी शामिल किया गया, जिनमें सरोजनी नायडू, हंसाबाई मेहता, दुर्गाबाई देशमुख और राजकुमारी अमृत कौर प्रमुख थीं। इस सभा के पहले सभापति बिहार के वरिष्ठ समाजवादी नेता सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। बाद में इस सभा के सभापति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यह संयोग ही है कि उसी संविधान के तहत भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की पहली पसंद यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। संविधान सभा की पहली बैठक नौ दिसंबर 1946 को हुई थी। जबकि संविधान बनाने के लिए इस सभा ने भीम राव अंबेडकर की अध्यक्षता में बाकायदा एक प्रारूप समिति(ड्राफ्ट कमेटी) का गठन भी किया। जिसकी पहली बैठक 29 अगस्त 1947 को हुई। इस समिति में अंबेडकर के अलावा छह और सदस्य थे। इतनी मेहनत के बाद बने संविधान को बेहतर होना ही था। भारतीय संविधान में भारत को गणतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। लेकिन हमारा गणराज्य पूर्व सोवियत संघ की तरह राज्यों का संघ नहीं है। गणतंत्र का मतलब समूह तंत्र यानी राज्यों का समूह ही होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहां राज्य सोवियत संघ या स्विटजरलैंड की तरह आजाद तो नहीं हैं, लेकिन उनकी स्वायत्तता का संविधान ने खासा ध्यान रखा है। भारत में शासन तीन सूचियों के तहत होता है – संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राज्य सूची के विषयों मसलन कानून और व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार में दखल नहीं दे सकती। लेकिन जब कानून – व्यवस्था की यह ढिलाई देश की सेहत पर असर डालने लगती है तो केंद्र को धारा 355 और 356 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार संविधान ने दे रखा है। केंद्र सूची पर निश्चित तौर सिर्फ और सिर्फ केंद्र का ही अधिकार है तो समवर्ती सूची पर राज्यों और केंद्र दोनों का अधिकार है। लेकिन विवाद की स्थिति में संसद की ही बात मानी जाएगी। 356 और संसद के विशेषाधिकार का प्रावधान दरअसल देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का अधिकार देता है। किसी राज्य सरकार को केंद्र सरकार बर्खास्त तो कर सकती है। लेकिन देश का गणतांत्रिक स्वरूप बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए जरूरी उपबंध कर दिया है। मसलन जब तक संसद के दोनों सदन अलग-अलग केंद्र सरकार के इस फैसले पर सहमति नहीं जताते तो उसका आदेश वैध नहीं रह सकेगा। बिहार में ऐसा हो चुका है। इसी तरह कर्नाटक के पूर्व मुख्य मंत्री एस आर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई राज्य सरकार बहुमत में है या अल्पमत में, इसका फैसला विधानसभा में ही होना चाहिए। इस एक उपबंध ने राज्य सरकारों की स्वायत्तता को बरकरार रखने और राज्यपालों के जरिए केंद्र सरकार की मनमानी पर पूरी तरह रोक लगा दी। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि राज्य अपनी मनमानी कर सकें। संविधान ने उन्हें रोकने के लिए भी केंद्र को भरपूर हथियार मुहैया कराए हैं।
सबसे पहले जानते हैं कि संघात्मक संविधान की प्रमुख विशेषताएँ क्या मानी जाती हैं। राजनीति शास्त्र के पंडितों के मुताबिक राजनयिक शक्तियों का संघीय एवं राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक विभाजन संघात्मक संविधान की पहली शर्त है। संघीय संविधान के मुताबिक केंद्रीय प्रभुसत्ता से न तो संघीय और न ही राज्य सरकारें अलग हो सकती हैं। इसके साथ ही संघात्मक संविधान केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान तौर पर सर्वोच्च होता है। चूंकि संघ एवं राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का साफ विभाजन होता है, लिहाजा संघात्मक सविधान का लिखित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। संघात्मक संविधान संघीय एवं राज्यों के समझौते को आखिरी तौर पर पुष्ट करता है। इस वजह से ऐसे संविधान को व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तनीय भी होना चाहिए। कम से कम किसी एक पक्ष के के मत से ऐसा संविधान परिवर्तित नहीं किया जा सकता। संविधान में बदलाव खास हालत में विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। संवैधानिक अधिकारों, काम करने और साधनों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में जब भी विवाद हो तो उन पर फैसला लेने के लिए न्यायपालिका के पास संविधान के संघात्मक प्रावधानों की व्य़ाख्या का पूरा और आखिरी अधिकार होना चाहिए। कहना न होगा कि 1787 में 12 स्वतंत्र राष्ट्रों की संविदा के अनुसार बने अमेरिका का संविधान इन सभी खासियतों वाला आदर्श संविधान है। हमारा संविधान भी इन विशेषताओं के नजरिए से खरा उतरता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं फ्रांस आदि में भी संघात्मक यानी गणतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन उनकी तुलना में भारतीय गणतंत्र को कहीं ज्यादा व्यवहारिक माना जाता है।
भारतीय गणतंत्र की ताकत भारतीयों द्वारा लिखित 395 अनुच्छेद व आठ अनुसूची से सुसज्जित दुनिया का विशालतम संविधान ही है। इस संविधान में अब तक 93 संशोधन हो चुके हैं, जिससे यह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह संविधान हर भारतीय को अपनी बात वाजिब ढंग से कहने और इंसाफ पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार भी देता है। यही वजह है कि एटा उत्तर प्रदेश का कोई परेशान पिता अपनी बेटी के अपहरण पर पुलिस की ढिलाई बरतने से निराश होकर सुप्रीम कोर्ट को पोस्ट कार्ड लिखता है और सुप्रीम कोर्ट उसे ही याचिका मानकर प्रशासन की खटिया खड़ा कर देता है। भारतीय गणतंत्र की ताकत न्यायपालिका की न्यायिक मामलों में स्वायत्तता भी है। इसके साथ ही नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाना भी है। हालांकि इतिहास में कई बार उससे खिलवाड़ हो चुके हैं। लेकिन अब न्यायपालिका जाग गई है और उसे आम भारतीय के पक्ष में और जरूरत पड़े तो अपने बीच के लोगों के खिलाफ भी फैसले सुनाने से परहेज नहीं रहा।
भारतीय गणतंत्र की सर्वोच्च शक्ति नागरिक है और उससे भी बड़ी उसकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा है। राष्ट्र के प्रति आम भारतीय के मन में इज्जत सिर्फ इस लिए ही नहीं है कि इस राष्ट्र को बनाने और उसकी परिकल्पना के पीछे स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा योगदान रहा है। बल्कि इस देश में नागरिकों को मिले समानता के अधिकार ने उसके प्रति निष्ठाएं बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि भाई-भतीजावाद, राजनीतिक भ्रष्टाचार और आधिकारिक लापरवाही अपने गणतंत्र के लिए अब भी चुनौती बनी हुई है। कभी-कभी सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता का उन्माद भी भारतीय गणतंत्र की राह में बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी गणतंत्र में इन चुनौतियों से जूझने का माद्दा भी है। लचीलापन और वक्त पड़ने पर कठोर देशभक्ति का भाव- दोनों मिलकर भारतीय गणतंत्र को महान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते।
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